
पशुपालन विभाग की 15 एकड़ जमीन बेचने पर अधिकारी निलंबित
पुणे जिले में पशुपालन विभाग की 15 एकड़ सरकारी जमीन को नियमों का उल्लंघन करते हुए बेचने के मामले में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पंजीयन महानिरीक्षक ने एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। यह जमीन ताथवडे (पिंपरी चिंचवड़) इलाके में स्थित थी और करीब ₹33 करोड़ में बेची गई, जबकि यह जमीन गैर-हस्तांतरणीय श्रेणी में थी।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, बिना राज्य सरकार की मंजूरी के यह जमीन बेचना पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। IGR ने विद्या शंकर बडे (सांगले), वरिष्ठ लिपिक और हवेली नं.17 के प्रभारी उप-पंजीयक (क्लास-II) को निलंबित कर दिया है। जांच में पाया गया कि बडे ने स्पष्ट प्रतिबंधों के बावजूद बिक्री दस्तावेज को पंजीकृत किया था। निलंबन आदेश में कहा गया कि यह कृत्य “गंभीर प्रकृति” का है और सेवा में बने रहने से जांच प्रभावित हो सकती है। निलंबन अवधि में बडे को मुंबई स्थित प्रधान स्टांप कार्यालय में जोड़ा गया है और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगाई गई है। विभागीय जांच यह पता लगाने के लिए की जा रही है कि क्या इस सौदे में अन्य लोग भी शामिल थे और भूमि के मूल्यांकन में कोई हेरफेर की गई थी।



