उज्जैन: पुलिस ने फर्जी सिम से फ्रॉड कर लोगों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

उज्जैन में नानाखेड़ा थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें उज्जैन और देवास से जुड़े कुछ लोग मोबाइल फोन की सिम को पोर्ट और सिम बनाते समय धोखाधड़ी करते हुए इसकी अतिरिक्त सिम एक्टिवेट करा लेते थे और इसके बाद इन सिमों को पश्चिम बंगाल के कुछ लोगों को बेच देते थे। पश्चिम बंगाल के आरोपीगण उक्त सिमों से फर्जी कॉल के जरिए आम लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करते थे।

पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि पुलिस को मुखबिर द्वारा सुचना मिली थी कि न्यू इंदिरा नगर नागझिरी उज्जैन का रहने वाला अक्षय तिरवार एवं कन्नोद जिला देवास का रहने वाला सादिक खान दूसरों के नाम पर सिम एक्टिवेट कर इन सिमों को ऑनलाइन धोखाधड़ी व साइबर फ्रॉड करने वाले पश्चिम बंगाल के तीन व्यक्तियों को बेचकर अवैध लाभ कमाने के लिए तारामंडल उज्जैन गेट के पास खड़ा है। सूचना पर नानाखेड़ा पुलिस तारामंडल उज्जैन के गेट के पास पहुंची, जहां पर मुखबिर के बताए हुलिए के पांच लड़के आपस में बात करते दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया।

आरोपियों में अक्षय पिता अजय तिरवार उम्र 22 साल निवासी 195, न्यू इंदिरा नगर नागझिरी उज्जैन, सादिक खान पिता बली शेर उम्र 20 साल निवासी ग्राम गुडवेल थाना कन्नौद जिला देवास, शेख महिबुल पिता शेख रसीद उम्र 35 साल निवासी पाकुडिया मेतेला थाना दुबराज जिला वीरभुम (पश्चिम बंगाल), बाबन खान पिता ताहिर खान उम्र 38 साल निवासी रानी पत्थर बोनपतड़ा थाना खायरा सोल जिला वीरभुम (पश्चिम बंगाल), साजन खान पिता हारुन खान उम्र 24 साल निवासी बिदाईपुर सूरी थाना सिवड़ी जिला वीरभुम (पश्चिम बंगाल) को गिरफ्तार किया।

आरोपियों से पूछताछ कर फर्जी सिम खरीदने बेचने संबंधी बात कबूली गई एवं पश्चिम बंगाल के तीनों आरोपियो द्वारा पूर्व में भी उज्जैन आकर लगभग 70 सिम उज्जैन निवासी अक्षय तिरवार से खरीदने की बात भी कबूली एवं अक्षय तिरवार ने सिम मोन्टी निवासी नागदा से लाना बताया है। इस बार पश्चिम बंगाल के आरोपी उज्जैन से कुल 13 एक्टिवेट एवं 43 अनएक्टिवेट एयरटेल की सिम ले जाने वाले थे, जिसके पहले ही सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध थाना नानाखेड़ा पर अपराध क्रंमाक 228/2024 दिनांक 21.05.24 धारा-419, 420 भादवि एवं 66 (सी) 66 (डी) आईटी एक्ट का पंजीबद्ध किया है।

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